Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी के उम्मीदवारों को पहले दी जाने वाली पाँच साल की आयु सीमा को रद्द कर दिया गया है।

उच्च न्यायालय के हालिया निर्देश के बाद, एमपीपीएससी ने घोषणा की है कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए अब सामान्य श्रेणी के आवेदकों के समान आयु सीमा - 40 वर्ष - लागू होगी। यह फरवरी 2022 से एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है, जब ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा बढ़ाकर 45 वर्ष कर दी गई थी, जो एससी, एसटी और ओबीसी श्रेणियों को दी जाने वाली छूट के समान है।

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