Mp News:7 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Update: 2025-02-08 01:56 GMT
Mp News: मध्य प्रदेश के इंदौर की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के जुर्म में 22 वर्षीय युवक को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि दुष्कर्म के बाद अगर पीड़िता बच जाती है तो उसकी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को कोई राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि ऐसे आदमी को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है।
विशेष न्यायाधीश सविता जड़िया ने मंगल पंवार (22) को तत्कालीन भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (एबी) (12 साल से कम उम्र की बच्ची से दुष्कर्म) और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के दो संबंधित प्रावधानों के तहत मौत की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट से जुड़े मामलों की सुनवाई कर रही अदालत ने इस घटना के कारण पीड़िता को हुई मानसिक और शारीरिक पीड़ा के मद्देनजर उसे पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।
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