Indore में 6 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को तीन बार मौत की सजा

Update: 2025-02-07 17:57 GMT
Indore: मध्य प्रदेश के इंदौर में एक विशेष अदालत (POCSO) ने शुक्रवार को छह साल की बच्ची से बलात्कार के दोषी एक व्यक्ति को तिहरी मौत की सजा सुनाई, जिसकी रिपोर्ट पिछले साल फरवरी में दर्ज की गई थी । अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) और विशेष न्यायाधीश (POCSO) सविता जड़िया ने आरोपी मंगल पंवार (लगभग 22 वर्ष) को आईपीसी की धारा 376 एबी, धारा 5i/6 और POCSO अधिनियम की धारा 5m/6 के तहत अलग-अलग तिहरी मौत की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त, न्यायाधीश जड़िया ने धारा 363 और 366 आईपीसी के तहत क्रमशः तीन साल और पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और कुल 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। मामले की पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार मीना ने एएनआई को बताया, "27 फरवरी, 2024 को हीरानगर थाने के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था कि एक 6 वर्षीय लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, इसी बीच, आरोपी उसे पास के एक प्लॉट में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। घटना के बाद, मामले में धारा 363, 366, 376 एबी और पोक्सो अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।"
इसके बाद सविता जड़िया की विशेष पॉक्सो अदालत में मामले की सुनवाई शुरू हुई । करीब 10 महीने तक चली सुनवाई में कुल 22 गवाहों से पूछताछ की गई। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई। सरकारी वकील मीना ने बताया , "आरोपी को आईपीसी की धारा 376 एबी, पॉक्सो एक्ट की धारा 5आई/6 और धारा 5एम/6 के तहत अलग-अलग तीन बार मौत की सजा सुनाई गई। अदालत ने आईपीसी की धारा 363 और 366 के तहत क्रमश: तीन साल और पांच साल के कठोर कारावास की सजा भी सुनाई।"
उन्होंने आगे बताया कि पॉक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अधिनियम 2012 में बना था, लेकिन नाबालिगों के साथ लगातार हो रही घटनाओं के कारण 2019 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें मौत की सजा का प्रावधान किया गया। उन प्रावधानों के परिणामस्वरूप मामले में दोषी को अतिरिक्त मौत की सजा सुनाई गई। (एएनआई)
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