MP: महिला द्वारा दर्ज कराए बलात्कार मामले को कोर्ट ने किया रद्द

Update: 2024-07-08 08:56 GMT
MP मध्यप्रदेश: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों ‘‘स्वेच्छा’’ से 10 साल से अधिक समय से रिश्ते में थे।दो जुलाई के अपने आदेश में न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने कहा कि यह मामला कानून की प्रक्रिया का Abuse प्रतीत होता है।
आदेश के अनुसार, महिला और पुरुष सुशिक्षित व्यक्ति हैं और उन्होंने 10 वर्षों से अधिक समय तक ‘‘स्वेच्छा’’ से शारीरिक संबंध बनाए।आदेश में कहा गया है कि उस व्यक्ति द्वारा महिला से शादी करने से इनकार करने के बाद उनका रिश्ता टूट गया। अदालत ने कहा, हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि याचिकाकर्ता (पुरुष) के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया जा सकता है
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