मध्य प्रदेश : व्यापमं मामले में सीबीआई कोर्ट ने कांस्टेबल को 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

मध्य प्रदेश न्यूज

Update: 2023-06-06 14:54 GMT
भोपाल (एएनआई): सीबीआई की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को व्यापमं मामले (अब मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड) में एक कांस्टेबल को सात साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
विशेष सीबीआई अदालत के न्यायाधीश नीतिराज सिंह सिसोदिया ने कांस्टेबल देवेंद्र रघुवंशी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 419, 420, 467, 468, 471 और मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त शिक्षा (एमपीआरई) अधिनियम की धारा 3(डी)/4 के तहत दोषी ठहराया।
विज्ञप्ति के अनुसार व्यापमं (अब एमपीपीईबी) द्वारा आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा 2013-द्वितीय में सिपाही पद पर चयनित देवेन्द्र रघुवंशी के संबंध में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भोपाल को शिकायत मिली थी कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है. एक सॉल्वर की मदद।
उक्त शिकायत की जांच के बाद आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 419, 420, 467, 468, 471 भादवि और एमपीआरई अधिनियम की 3(डी)/4 के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इसके बाद मामले में चालान कोर्ट में पेश किया गया।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान जज नीतिराज सिंह सिसोदिया ने विशेषज्ञ गवाहों के बयानों और मिले सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया. न्यायाधीश ने दोषी देवेंद्र रघुवंशी को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाया। (एएनआई)
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