Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने 1 से 5 दिसंबर तक होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के सेशन को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत रोक लगा दी है।
ये आदेश इसलिए जारी किए गए हैं क्योंकि विधानसभा के पास अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक ग्रुप्स के विरोध प्रदर्शन और रैलियां करने की संभावना है, जिससे कानून-व्यवस्था को खतरा हो सकता है और सेशन की कार्रवाई में रुकावट आ सकती है। इस आदेश के तहत, प्रतिबंधित ज़ोन के अंदर सार्वजनिक जगहों पर पांच या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक रहेगी। ऐसे किसी भी ग्रुप को गैर-कानूनी जमावड़ा माना जाएगा। लोगों को रैलियों, प्रदर्शनों या पब्लिक मीटिंग्स को लीड करने या उनमें हिस्सा लेने से रोक दिया गया है।
संवेदनशील इलाकों में लाठी, डंडे, चाकू, पत्थर या बंदूक जैसे हथियार ले जाना पूरी तरह से बैन है।