Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत देते हुए पेंडिंग मोटर व्हीकल टैक्स और पेनल्टी पर 90 परसेंट तक की छूट देने का ऐलान किया है। यह राहत ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के तहत दी जा रही है, जो वन-टाइम सेटलमेंट स्कीम का हिस्सा है।
इस कदम का मकसद गाड़ी मालिकों को लंबे समय से पेंडिंग बकाया चुकाने में मदद करना है, साथ ही मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर में सरकारी रेवेन्यू टारगेट को भी पूरा करना है।
राहत के अलावा, डिपार्टमेंट ने टैक्स डिफॉल्टर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की है और गाड़ी मालिकों से 31 मार्च की डेडलाइन से पहले इस स्कीम का फायदा उठाने की अपील की है। इस स्कीम के तहत, राज्य में रजिस्टर्ड किसी भी कैटेगरी की गाड़ियां, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, अगर उन्हें किसी ऑथराइज्ड रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी में स्क्रैप किया जाता है, तो उन्हें पेंडिंग टैक्स और पेनल्टी पर 90 परसेंट की छूट मिलेगी। बाकी रकम 31 मार्च तक एकमुश्त देनी होगी।
ARTO अर्चना मिश्रा ने कहा कि यह स्कीम खास तौर पर पुरानी और बेकार गाड़ियों के मालिकों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि कई गाड़ी मालिकों ने पहले ही इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया है।