मध्य-प्रदेश: दुष्कर्मी पिता को उम्रकैद, ग्वालियर कोर्ट ने कहा- रिश्तों को कलंकित करने वाला सहानुभूति का पात्र नहीं

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Update: 2022-07-10 15:24 GMT
बेटी का रेप करने वाले दोषी पिता को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 11 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। विशेष सत्र न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि उसने पिता-पुत्री के रिश्ते को कलंकित किया है। ऐसे व्यक्ति सहानुभूति का पात्र नहीं है। उसने जघन्य अपराध को अंजाम दिया है। यह अनैतिक आचरण की पराकाष्ठा है। इसे देखते हुए आरोपित को अधिकतम दंड देने की जरूरत है।
बता दें कि 13 जून 2018 को पीड़िता ने ग्वालियर थाने में आवेदन दिया था। उसने बताया कि वह अपने नाना, नानी, भाई के साथ निवास करती है। उसके पिता उसके साथ गंदा काम करते हैं। जब मां रोकती है तो उसके साथ मारपीट करने लगते हैं। पुलिस ने आरोपी पिता को केस दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट में आरोपी ने बचाव में तर्क दिया कि पीड़िता ने परिवार के साथ मिलकर साजिश रची है। उसके खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज कराया है। वर्तमान में उम्र 39 साल है। घर में कमाने वाला अकेला है। दो साल से अधिक समय से जेल में है, इसलिए सजा देने में नरमी बरती जाए। वहीं अभियोजन ने कड़ी से कड़ी सजा की मांग की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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