जनता से रिश्ता : एमपीपीईबी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (MPPEB Police Constable Recruitment Exam)के उम्मीदवारों के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल हाईकोर्ट (MP High court) ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि याचिकाकर्ता का रोजगार पंजीयन (employment registration) ना होने पर भी उन्हें फिजिकल टेस्ट (physical test) में शामिल किया जाएगा। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को विशेष फिजिकल टेस्ट आयोजित कर उम्मीदवार को शामिल करने के निर्देश दिए हैं।
हाई कोर्ट द्वारा महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया। जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार रोजगार पंजीयन नियोजन आवश्यक योग्यता नहीं है। ऐसे में याचिकाकर्ता को रोजगार पंजीयन ना होने पर किसी भी परीक्षा में शामिल होने से नहीं रोका जा सकता है। इस मामले में मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति नंदिता दुबे की एकल पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। पुलिस महानिदेशक, डीजीपी को निर्देश दिए गए हैं कि याचिकाकर्ता के लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाए।
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