Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : उच्च न्यायालय की जबलपुर स्थित मुख्य पीठ ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) को सहायक प्राध्यापकों के लिए आरक्षित ओबीसी पदों के बैकलॉग में कथित हेराफेरी पर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति एमएस भट्टी की पीठ में मामले की सुनवाई हुई। ओबीसी उम्मीदवारों ने एमपीपीएससी द्वारा ओबीसी पदों के बैकलॉग में हेराफेरी को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है।
याचिका में एमपीपीएससी द्वारा 30 दिसंबर, 2024 को प्रकाशित विज्ञापन की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है। विज्ञापन में 2019 से पहले अंग्रेजी विषय में 31 ओबीसी पदों के बैकलॉग का उल्लेख किया गया था।
आयोग ने 30 दिसंबर, 2022 को अंग्रेजी विषय में सहायक प्राध्यापक के 200 पदों का विज्ञापन दिया था, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया अभी चल रही है।