मध्यप्रदेश : हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब, पढ़े पूरी खबर

Update: 2022-07-08 06:34 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क : मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (MP High court) ने एक बड़ी सुनवाई के दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग (medical education department) से पूछा है कि क्या सिर्फ मेडिकल कॉलेज से ही पीजी कोर्स (PG Courses) करने वाले को नियुक्ति का प्रावधान है। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक बार फिर से निजी और शासकीय का विवाद शुरू हो गया है। मामला हाई कोर्ट पहुंचने के बाद इस पर बहस जारी है। वहीं इस मामले में HC ने गांधी मेडिकल कॉलेज के डीन सहित मेडिकल एजुकेशन विभाग की प्रमुख सचिव और डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।

अदालत में हुई और सुनवाई में एक तरफ जहां समानता के अधिकार की बात की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ अन्य पक्ष का कहना है कि निर्धारित नियम का पालन करना भी अनिवार्य है। जिसके बाद मन मांगी मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की युगल पीठ ने मेडिकल एजुकेशन विभाग की प्रमुख सचिव और डायरेक्टर को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 अगस्त को होनी है। इससे पहले याचिकाकर्ता डॉ. अंजना बंथिया की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा।
source-mpbreaking


Tags:    

Similar News

-->