Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : एक ज़िला अदालत ने शादी का झूठा वादा करके रेप करने के एक मामले में 31 साल के एक व्यक्ति को 10 साल की सख़्त क़ैद की सज़ा सुनाई है।
नागदा के रहने वाले लखन सिंह यादव को लगभग तीन साल तक चले मुक़दमे के बाद दोषी ठहराया गया।
मामले की जानकारी के अनुसार, पीड़ित महिला, जो पेशे से एक नर्स है, इंदौर में किराए के मकान में रहती थी। 2021 में, वह एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के ज़रिए यादव के संपर्क में आई। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, और उसने कथित तौर पर महिला को भरोसा दिलाया कि उसने अपने परिवार से उनकी शादी के बारे में बात कर ली है और जल्द ही शादी पक्की हो जाएगी।
सरकारी वकील ने बताया कि 14 फरवरी, 2022 को यादव ने महिला के मना करने के बावजूद उसके घर पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद, वह शादी का झांसा देकर महिला के साथ संबंध बनाए रहा। पीड़ित महिला की शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2023 से यादव ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया; उसने बातचीत कम कर दी और अक्सर अपना फ़ोन बंद रखने लगा। शक होने पर, महिला उज्जैन में उसके घर गई और उसे पता चला कि यादव ने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली है। जब महिला ने इस बारे में उससे पूछा, तो उसने कथित तौर पर उसे गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी।
पुलिस ने 25 मई, 2023 को इंदौर में यादव के ख़िलाफ़ रेप और अन्य संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज की। सरकारी वकील ने अदालत में सबूत पेश किए, जिसके आधार पर यादव को दोषी ठहराया गया।
रेप के आरोप में 10 साल की सख़्त क़ैद के अलावा, अदालत ने अन्य धाराओं के तहत भी उसे पाँच साल और तीन साल की अतिरिक्त सज़ा सुनाई। अतिरिक्त सरकारी वकील जयंत दुबे ने सरकारी पक्ष का प्रतिनिधित्व किया।