इंदौर हाई कोर्ट का सख्त आदेश: नकली अस्पतालों पर तत्काल कार्रवाई जरूरी

Update: 2025-11-21 17:14 GMT
Madhya Pradesh मध्य प्रदेश: इंदौर हाई कोर्ट ने बिना पंजीकरण और लाइसेंस के संचालित होने वाले नकली अस्पतालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। यह कार्रवाई तब सामने आई जब नागरिक हित याचिका के माध्यम से इस मुद्दे को हाई कोर्ट में उठाया गया। इंदौर हाई कोर्ट के वकील चर्चित शास्त्री ने बताया कि इस मामले में हाई कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे और नकली अस्पतालों से संबंधित सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
उन्होंने कहा कि इंदौर शहर में कई नकली अस्पताल ऐसे हैं जो जाली दस्तावेज़ों के आधार पर लगातार काम कर रहे हैं। ये अस्पताल मरीजों की जान और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे मामलों में न केवल कानूनी प्रक्रिया की अनदेखी होती है, बल्कि आम जनता को गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है। चर्चित शास्त्री ने आगे कहा कि हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नकली अस्पतालों के संचालकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। अदालत ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि वे नकली अस्पतालों की पहचान करें और उनके खिलाफ तत्काल कानूनी कदम उठाएं।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल नकली अस्पतालों को बंद करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनके पीछे जुड़े व्यक्तियों और समूहों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करनी होगी। अदालत ने जोर दिया कि स्वास्थ्य सेवाओं में धोखाधड़ी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसे अस्पतालों में इलाज कराने वाले मरीजों के हितों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर मरीजों को उचित राहत और मुआवजा भी दिया जाएगा।
इस पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन में कोर्ट को बताया गया कि नकली अस्पतालों में मरीजों से बड़ी राशि वसूली जाती है और उन्हें आवश्यक इलाज नहीं मिलता। कई अस्पताल ऐसे भी हैं जिनमें चिकित्सा उपकरण नकली या खराब गुणवत्ता वाले हैं। ऐसे संस्थान स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं। इंदौर हाई कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि वे शहर के सभी अस्पतालों की पंजीकरण स्थिति की जांच करें और केवल वैध और लाइसेंस प्राप्त अस्पतालों को ही संचालित होने की अनुमति दें। साथ ही, नकली अस्पतालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
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