Madhya Pradesh मध्य प्रदेश : भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार, भारत भर की आंगनवाड़ियों को अब खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत पंजीकरण या लाइसेंस शुल्क नहीं देना होगा।
इस कदम का उद्देश्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को आवश्यक पोषण प्रदान करने वाले आंगनवाड़ी केंद्रों का समर्थन करना है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 के तहत नए खाद्य पंजीकरण और लाइसेंस नवीनीकरण दोनों पर यह छूट लागू होती है।
हालांकि पंजीकरण और लाइसेंसिंग अभी भी अनिवार्य होंगे, लेकिन कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इससे पहले, आंगनवाड़ियों को पांच साल तक प्रति वर्ष 100 रुपये का वार्षिक या एकमुश्त शुल्क देना पड़ता था।