हाई कोर्ट : 24 घंटे के भीतर कलेक्टर को हटाने के आदेश

Update: 2022-06-21 13:11 GMT

जनता से रिश्ता : MP पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव (MP panchayat-urban body election) से पहले हाईकोर्ट (MP MP High court) ने बड़ा फैसला दिया है। दरअसल एक चुनाव याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने छतरपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर संदीप जीआर को 24 घंटे के भीतर निर्वाचन के कार्यों से हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं।

इस मामले में आ रही जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता विजय प्रताप सिंह की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिसके बाद वकील सत्येंद्र ज्योतिषी की तरफ से दलील पेश की गई। हाई कोर्ट ने इस मामले में निर्वाचन आयोग के सभी पक्षों की दलील को सुनने के बाद स्पष्टता से उत्तर दिया है कि याचिकाकर्ता विजय प्रताप सिंह के नामांकन फॉर्म (nomination form) को गलत तरीके से रिजेक्ट किया गया है।इसके साथ ही साथ हाई कोर्ट ने सख्त एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग के वकील को आदेश दिया है कि 24 घंटे के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी को बदला जाए। इसके साथ ही 48 घंटे के अंदर याचिकाकर्ता के नामांकन फॉर्म को नियमानुसार कार्रवाई की जाए।
इस मामले में वकील सत्येंद्र ज्योतिषी की माने तो उनके पक्षकार ने जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन दाखिल किया था। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। वहीँ रिजेक्शन के खिलाफ विजय प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी जिस पर यह कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील सत्येंद्र ज्योतिषी के मुताबिक जबलपुर हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्वाचन कार्य से छतरपुर कलेक्टर को पृथक करने का आदेश दिया। साथ ही सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा है।
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