Indore इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर ज़िला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। यह आदेश 1 अगस्त से लागू होगा और 29 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।
\"हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं" शीर्षक वाला यह नया नियम सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे के निर्देश के बाद आया है। उनका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के बारे में जागरूकता फैलाना है।