Datia: आतिशबाजी विनिर्माण फैक्टरी एवं बिक्री हेतु स्थाई अस्थाई शैड में दुकानों हेतु ऑनलाइन अनुज्ञप्ति जारी

Update: 2024-10-15 17:04 GMT
Datia दतिया: केन्द्र सरकार की अधिसूचना व विस्फोटक नियम के अंतर्गत आतिशबाजी विनिर्माण फैक्टरी एवं आतिशबाजी की विक्री हेतु स्थाई व अस्थाई शैड में दुकानों के लिए ऑनलाइन अनुविज्ञप्ति जारी की गई है। विक्रय के शैड कम से कम तीन मीटर सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होंगे। आतिशबाजी का भंडारण सुरक्षित बनाए रखते हुए सभी नियमों का कडाई से पालन किया जाए।
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