अस्थायी परमिट से यात्रियों को ले जाने पर बस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
इंदौर (मध्य प्रदेश): इंदौर और भोपाल के बीच यात्रियों को ले जा रही एक बस पर ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जब उन्होंने पाया कि बस शादी समारोह/पिकनिक के लिए जारी अस्थायी परमिट पर चल रही थी.
एसीपी (यातायात) सुनील शर्मा और यातायात सूबेदार काजिम हुसैन रिजवी की एक टीम को मूसाखेड़ी चौराहे पर तैनात किया गया था. अधिकारी बसों के कागजात चेक कर रहे थे। उन्होंने न्यू रॉयल स्टार ट्रैवल्स की बस को रोका तो पाया कि बस शादी समारोह/पिकनिक के लिए जारी अस्थाई परमिट पर चल रही थी, लेकिन वे यात्री भोपाल से इंदौर आ रहे थे.
अधिकारियों ने पाया कि चालक और बस मालिक परमिट मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे, इसलिए मौके पर बस चालक से 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। चालक को यातायात नियमों का पालन करने की चेतावनी भी दी।
इंदौर-पुणे बस पर जुर्माना
इसी तरह की एक घटना में ट्रैफिक सूबेदार काजिम ने कुछ दिन पहले इंदौर और पुणे के बीच चलाई जा रही एक बस को रोक दिया था। बस बिना परमिट के चलाई जा रही थी, इसलिए चालक से 10 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया।