नाबालिग से Rape और गर्भपात के लिए मजबूर करने वाले शख्स को मिली आजीवन कारावास की सजा

Update: 2024-08-14 18:06 GMT
Indore इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में एक विशेष पोक्सो (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण) अदालत ने एक 20 वर्षीय व्यक्ति को नाबालिग से बलात्कार करने और उसे गर्भपात के लिए मजबूर करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन अधिकारी (डीपीओ) संजीव श्रीवास्तव ने कहा, "मंगलवार, 13 अगस्त को सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) और विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) सविता जड़िया की अदालत ने रायसेन निवासी आरोपी अभिषेक (20) को आईपीसी की धारा 376 (2) (एन), 313 और धारा 5 (एल) सहपठित 6 और 5 (जे) (द्वितीय) सहपठित 6 के तहत आजीवन कारावास और 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया। " मामले के बारे में अधिक जानकारी देते हुए श्रीवास्तव ने बताया कि 20 मार्च 2021 को सूचना मिलने पर आजाद नगर थाने से एक सब इंस्पेक्टर जांच करने और पीड़िता का बयान दर्ज करने एमवाय अस्पताल गए थे।
उन्होंने बताया, "नाबालिग ने पुलिस को बताया कि उसके पिता इंदौर के नेमावर रोड स्थित एक उद्योग में काम करते हैं और उन्हें कंपनी की ओर से उद्योग के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में एक फ्लैट मिला था, जहां वह अपने परिवार के साथ रहती थी। आरोपी भी उसी कॉम्प्लेक्स में रहता था, उसके फ्लैट के ऊपर। वह उसके घर आता-जाता था और वह उसे तब से जानती थी।" बाद में, वे फोन पर एक-दूसरे से बात करने लगे और दोस्त बन गए। इसके बाद आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और अगस्त 2020 में उसके घर पर पहली बार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जब घर पर कोई नहीं था। इसके बाद, जब घर पर कोई नहीं था, तो उन्होंने 1-2 बार और शारीरिक संबंध बनाए।
उन्होंने आगे कहा, "जब नाबालिग को पता चला कि वह गर्भवती है, तो उसने आरोपी को इसकी जानकारी दी। फिर उसने उसे गर्भपात की दवा दी, ताकि उसका गर्भ समाप्त हो जाए, जिसे उसने 3 मार्च, 2021 को खा लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। 8 मार्च, 2021 को उसके माता-पिता उसे एमवाय अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टर ने उन्हें बताया कि गर्भपात के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई है। जब उसके माता-पिता ने उससे पूछताछ की, तो उसने पूरी कहानी बता दी।" पीड़िता के बयान के आधार पर, आरोपी के खिलाफ आजाद नगर थाने में आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 313 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 और 5(एल)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीपीओ ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 450 और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(जे)(ii)/6 के साथ ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(आई) और 3(2)(वी) भी जोड़ी गई। पूरी जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 4,000 रुपये का जुर्माना लगाया। (एएनआई)
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