नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने देवासम बोर्ड की पूर्व सचिव और सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में चौथी आरोपी जयश्री की गिरफ्तारी पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह कार्रवाई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए की गई है। उन्होंने कुछ दिन पहले अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। सबरीमाला सोने की चोरी: जांच बड़े अधिकारियों, राजनेताओं तक फैली
जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने उनकी याचिका पर विचार किया। उनकी अग्रिम जमानत याचिका में मुख्य रूप से उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का जिक्र किया गया है। इस पर विचार करने के बाद, कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी। उन्हें 8 और 9 जनवरी को जांच अधिकारी के सामने पेश होना होगा, लेकिन उस समय उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार सहित विरोधी पक्षों को नोटिस भेजा है। आज इस मामले में आगे कोई बहस नहीं हुई। हाई कोर्ट ने जयश्री और देवासम के पूर्व प्रशासनिक अधिकारी श्रीकुमार की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिन्हें कल गिरफ्तार किया गया था।