एआई कैमरे में सरकार के लिए झटका: उच्च न्यायालय का कहना है कि परियोजना में सभी कार्यों की जांच की जानी चाहिए
केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि रोड कैमरा परियोजना के सभी सौदों की जांच की जानी चाहिए।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि रोड कैमरा परियोजना के सभी सौदों की जांच की जानी चाहिए। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या परियोजना के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को कोई नुकसान या अतिरिक्त लागत आई है। उच्च न्यायालय ने सरकार को कैमरा परियोजना के लिए तब तक धन हस्तांतरित करने से भी रोक दिया जब तक कि अदालत ने कोई आदेश या पूर्व अनुमति जारी नहीं की। मुख्य न्यायाधीश एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति बसंत बालाजी की खंडपीठ ने कहा कि वह परियोजना के दस्तावेजों की जांच करेगी।
उच्च न्यायालय ने यह निर्देश विपक्ष के नेता वीडी सतीसन और रमेश चेन्नीथला द्वारा दायर जनहित याचिका पर दिया जिसमें उच्च न्यायालय की निगरानी में एआई कैमरा सौदे की जांच की मांग की गई थी। मामले में विपक्ष की सराहना करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का अवसर दिया। अदालत ने मामले को उठाने में विपक्ष के हस्तक्षेप की सराहना की। याचिकाकर्ताओं को एआई कैमरा सौदे के संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। अदालत तीन हफ्ते बाद फिर से याचिका पर विचार करेगी।