RANNI रानी: पथानामथिट्टा में कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन (उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग) ने एक ग्राहक को ₹96,500 का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। इस ग्राहक को बासी 'अल फहम' खाने के बाद फ़ूड पॉइज़निंग हो गई थी। यह आदेश रानी के वेचूचिरा की रहने वाली रीना थॉमस की शिकायत पर जारी किया गया। उन्होंने रानी के चेथोमकारा में स्थित 'किंग्स बिरयानी कैफ़े' के मालिक आशीष जॉन मैथ्यू और उनके मैनेजर के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराई थी।
यह घटना 21 अक्टूबर 2025 को हुई थी। होटल से 'अल फहम' खाने के बाद रीना और उनकी बहन बीमार पड़ गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। मेडिकल टेस्ट से पुष्टि हुई कि बीमारी बासी खाने से हुए साल्मोनेला इन्फेक्शन के कारण हुई थी। होटल प्रबंधन ने खाना बासी होने की शिकायत को नज़रअंदाज़ कर दिया था और ₹740 का बिल भी लिया था।
होटल मालिक द्वारा अस्पताल का खर्च उठाने से इनकार करने के बाद रीना ने कमीशन का दरवाज़ा खटखटाया। यह आदेश बेबीचन वेचूचिरा और निषाद थंकाप्पन की बेंच ने जारी किया। आदेश में मालिक से कहा गया है कि वह 30 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवज़े की रकम का भुगतान करे।
अस्पताल का खर्च ₹36,500, शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ के लिए ₹50,000 और अदालती खर्च के लिए ₹10,000 तय किए गए, जिससे कुल रकम ₹96,500 हो गई।