युवती से बलात्कार; प्रत्येक को 10 वर्ष का सश्रम कारावास और जुर्माना

Update: 2025-06-27 10:24 GMT

Kerala केरल : पट्टाका जाति की युवती को लॉज के कमरे में बंद कर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वेंगारा में धान का खेत काटने के आरोप में मंजेरी एससी/एसटी विशेष न्यायालय ने आसिफअली (35) को फांसी की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे सात माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। मोबाइल फोन पर मिले 19 वर्षीय युवती को प्रति ने कथित तौर पर बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और यह भूल गया कि वह शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है। मामला यह है कि 28 अप्रैल 2022 को प्रति युवती को जबरन होटल के कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायत में कहा गया है कि युवती के साथ लॉज के कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया गया। मामला मलप्पुरम महिला पुलिस उपनिरीक्षक संध्या देवी ने दर्ज किया था और इसकी जांच डीवाईएस पीएम प्रदीप और पी अब्दुल बशीर ने की थी।

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