पलक्कड़: 51 वर्षीय शिक्षक को लड़के के यौन शोषण के आरोप में दोषी ठहराया
अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। लड़के को दी गई काउंसलिंग के दौरान अपराध का और विवरण सामने आया।"
पलक्कड़: यहां की एक POCSO अदालत ने सोमवार को एक 51 वर्षीय ट्यूशन टीचर को 2021 में एक लड़के का यौन शोषण करने के आरोप में 30 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई.
विशेष फास्ट-ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश सतीश कुमार ने जिले के कोट्टोपदम निवासी अब्बास को सजा सुनाई और उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
अदालत ने दोषी को जुर्माना राशि लड़के को सौंपने का भी आदेश दिया, जो अब 13 साल का है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने ट्यूशन सेंटर और अपने आवास पर लड़के को कई बार अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया.
अभियोजन पक्ष की वकील निशा विजयकुमार ने कहा, "बच्चे ने शुरू में अपनी बहन और बाद में अपने माता-पिता को घटना के बारे में बताया। लड़के को दी गई काउंसलिंग के दौरान अपराध का और विवरण सामने आया।"