KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने पलथाई POCSO मामले में दोषी ठहराए गए BJP नेता और टीचर के. पद्मराजन की सज़ा पर रोक लगा दी है और उन्हें कुछ शर्तों के साथ ज़मानत दे दी है।
कोर्ट ने उन्हें दो ज़मानतदारों के साथ 1 लाख रुपये के बॉन्ड पर ज़मानत दी। कोर्ट ने माना कि पीड़ित बच्ची के बयानों में कथित विरोधाभासों और बदलावों के बारे में बचाव पक्ष की दलीलें शुरुआती तौर पर अहम थीं। कोर्ट ने इस बात पर भी संदेह जताया कि लगभग 600 बच्चों वाले स्कूल में टीचरों और छात्रों की जानकारी के बिना ऐसी घटना कैसे हो सकती है। एक ट्रायल कोर्ट ने पिछले साल पद्मराजन को जनवरी और फरवरी 2020 के बीच तीन बार 10 साल की बच्ची का यौन शोषण करने का दोषी पाए जाने के बाद उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी और जुर्माना लगाया था। ये कथित घटनाएं कन्नूर के पलथाई में एक स्कूल के अंदर और बाहर हुई थीं। उन्हें POCSO एक्ट के तहत 40 साल की जेल की सज़ा भी सुनाई गई थी। यह मामला तब विवादों में आ गया था जब जांच टीम को पांच बार बदला गया और शुरुआती अंतरिम चार्जशीट में POCSO के आरोप शामिल नहीं किए गए थे।