LDF उम्मीदवार सहित दो व्यक्तियों को पुलिस गाड़ी पर हमला करने पर लंबी जेल
TALIPARAMBA तालीपरम्बा: पय्यन्नूर में पुलिस की गाड़ी पर बम फेंकने के मामले में एक LDF कैंडिडेट समेत दो लोगों को 20 साल जेल और जुर्माना की सज़ा सुनाई गई है। यह फैसला एडिशनल सेशंस कोर्ट के जज के.एन. प्रशांत ने सुनाया। दोषी पाए गए लोगों में वी.के. निषाद (35), पय्यन्नूर म्युनिसिपैलिटी के 46वें वार्ड के LDF कैंडिडेट, मौजूदा काउंसलर और करमेल से DYFI ब्लॉक सेक्रेटरी; और टी.सी. विनोद कुमार (35), DYFI लीडर और वेल्लूर से एक कोऑपरेटिव बैंक के कर्मचारी शामिल हैं। अमीर आदमी ने भाई को नींद से जगाया, उसे मार डाला; बाद में थाने में सरेंडर कर दिया।
कोर्ट ने दो और आरोपियों- ए. मिथुन और के.वी. कृपेश को बरी कर दिया। यह घटना 1 अगस्त 2012 को हुई थी। यह हमला पय्यन्नूर शहर में उस समय के CPM डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी पी. जयराजन की गिरफ्तारी के विरोध में हुआ था, जो अरियाल शुक्कूर मर्डर केस के सिलसिले में थे। प्रॉसिक्यूशन के मुताबिक, जब पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, तो निषाद और तीन दूसरे लोग बाइक पर आए। जब पुलिस ने उनका पीछा किया, तो उन्होंने कथित तौर पर पुलिस की गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें उस समय पय्यन्नूर के SI के.पी. रामकृष्णन और उनकी टीम जा रही थी। इसके बाद वे मौके से भाग गए। पुलिस ने निषाद की पहचान की, जो उस समय SFI लीडर था, जिसने बम फेंका था। बम नहीं फटा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। आरोपियों पर हत्या की कोशिश, एक्सप्लोसिव रखने और एक्सप्लोसिव इस्तेमाल करने का चार्ज लगाया गया।