KOCHI: वीना विजयन को हाईकोर्ट से राहत, दो महीने तक नहीं होगी कोई कार्यवाही
KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने चर्चित मासिक भुगतान मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। सीएमआरएल की याचिका स्वीकार करने वाली अदालत ने मामले में दो महीने की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। इस निर्देश से गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा दायर आरोपपत्र के आधार पर समन जारी करने पर रोक लग गई है, जिससे केरल के मुख्यमंत्री की बेटी वीना विजयन सहित आरोपियों को अस्थायी राहत मिल गई है।
केंद्र सरकार ने अपनी विस्तृत दलीलें पेश करने के लिए और समय मांगा था, जिसके बाद अदालत ने कार्यवाही दो महीने के लिए स्थगित कर दी। अब यह मामला उच्च न्यायालय की नई खंडपीठ को सौंप दिया जाएगा। संबंधित घटनाक्रम में, हाल ही में खबर आई थी कि मामले में एसएफआईओ की चार्जशीट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ साझा की जाएगी। यह कदम एर्नाकुलम अतिरिक्त सत्र न्यायालय के आदेश के बाद उठाया गया है, जिसने चार्जशीट तक पहुंच की मांग करने वाली ईडी की अर्जी को मंजूरी दे दी है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, एसएफआईओ को आवश्यक दस्तावेज मांगने के लिए एक औपचारिक अनुरोध भेजा गया है। रिपोर्ट में सूचीबद्ध आरोपों में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उल्लंघन शामिल माना जाता है। अधिकारी ने आगे कहा कि ईडी मामला दर्ज करने से पहले दस्तावेजों की जांच करेगा।