KOCHI: रैपर वेदान को कोर्ट से राहत, प्रथम दृष्टया नहीं बनता अपराध

Update: 2025-05-01 12:24 GMT
KOCHI कोच्चि: अदालत ने फैसला सुनाया है कि बाघ के दांत मामले में रैपर वेदान के खिलाफ लगाया गया अपराध प्रथम दृष्टया सही नहीं है। पेरुंबवूर न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने वेदान को दिए गए जमानत आदेश में यह स्पष्ट किया। अभी तक यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं हुआ है कि बाघ का दांत असली है या नहीं। अदालत ने यह भी कहा कि वेदान इसी तरह के किसी अपराध में शामिल नहीं था।
वेदान को कल एक प्रशंसक द्वारा उपहार में दिए गए बाघ के दांत रखने के मामले में जमानत दी गई थी। जमानत शर्तों में कहा गया था कि उन्हें जांच में सहयोग करना चाहिए, केरल नहीं छोड़ना चाहिए, अदालत में अपना पासपोर्ट जमा करना चाहिए और गुरुवार को थाने में पेश होना चाहिए।
वेदान को त्रिशूर में साक्ष्य संग्रह पूरा करने के बाद कल शाम 4 बजे अदालत में पेश किया गया। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करीब एक घंटे तक चली। बाघ का दांत उन्हें उपहार में दिया गया था। अगर उन्हें पता होता कि यह असली है, तो वे इसका इस्तेमाल नहीं करते। रैपर के वकील ने तर्क दिया कि शिकार करने का कोई कृत्य नहीं होता। हालांकि, अदालत ने याद दिलाया कि कानून की जानकारी न होना कोई बहाना नहीं है। उनसे यह भी पूछा गया कि क्या वे पहले भी किसी अपराध में शामिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं। इसके बाद शाम 5:30 बजे कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। इस बीच, कोर्ट के आदेश से वन विभाग को बड़ा झटका लगा है। वन विभाग ने स्पष्ट किया कि उसने पहली नजर में ही बाघ के दांत को असली मान लिया था और उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता। वन विभाग ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाने के आधार हैं। वन विभाग ने उसकी जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि वह देश छोड़कर चला जाएगा और सबूत नष्ट कर देगा।
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