Kerala : सहकारी सुधारों और नीतियों के संबंध में सरकार के रुख से वामपंथी यूनियनें नाराज

Update: 2024-12-05 09:20 GMT
Thiruvananthapuram    तिरुवनंतपुरम: सरकार के सहकारी सुधारों और नीतियों को लेकर वाम मोर्चे के भीतर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इस बात की व्यापक आलोचना हो रही है कि सरकार सहकारी कर्मचारियों और प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रति नकारात्मक रुख अपना रही है।ताजा आरोप यह है कि वित्त विभाग सरकारी कर्मचारियों के लिए घोषित महंगाई भत्ते को सहकारी कर्मचारियों को दिए जाने पर रोक लगा रहा है। सीपीएम से संबद्ध सहकारी कर्मचारी संघ ने शुरू में इस मुद्दे पर खुला विरोध जताया था, लेकिन बाद में पार्टी के निर्देश के बाद वापस ले लिया। संघ ने स्पष्ट किया कि वित्त विभाग द्वारा मामले पर तत्काल निर्णय लिए जाने के आश्वासन के बाद विरोध वापस ले लिया गया।
कर्मचारी संघ केरल बैंक के गठन के दौरान सीपीएम का प्रबल समर्थक रहा है। हालांकि, सरकार द्वारा केरल बैंक को जमाराशि पर ब्याज दर तय करने का स्वतंत्र अधिकार दिए जाने के बाद असंतोष बढ़ गया है। वर्तमान में केरल बैंक द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर प्राथमिक सहकारी समितियों और बैंकों द्वारा दी जाने वाली दरों के अनुरूप है।
संघ का आरोप है कि इस कदम से जमाराशि का बहिर्गमन हुआ है और प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए वित्तीय चुनौतियां पैदा हुई हैं। केरल बैंक में जमा राशि पर 0.5% अतिरिक्त ब्याज देने की पिछली प्रथा, जिससे प्राथमिक सहकारी समितियों और बैंकों को लाभ मिलता था, बंद कर दी गई है। संघ अब इन निर्णयों के खिलाफ खुलेआम विरोध प्रदर्शन का आह्वान कर रहा है। संघ ने प्राथमिक सहकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) अंशदान पर ब्याज दर कम करने की केरल बैंक की नीति का भी विरोध किया है। इससे पहले, सरकार ने यह निर्धारित किया था कि पीएफ अंशदान पर केंद्रीय पीएफ बोर्ड द्वारा निर्धारित दर से ब्याज मिलना चाहिए। हालांकि, केरल बैंक के गठन के बाद यह बदल गया। इसके अतिरिक्त, चूंकि एक अलग पीएफ ट्रस्ट का गठन नहीं किया गया है, इसलिए पीएफ अंशदान पर कर छूट उपलब्ध नहीं है। सरकार और पार्टी से बार-बार अपील करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। संघ का यह भी आरोप है कि सरकार और MILMA (केरल सहकारी दूध विपणन संघ) ने ऐसी नीतियां अपनाई हैं, जिससे डेयरी सहकारी समितियां और कर्मचारी जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि यह सुझाव दिया गया था कि MILMA को सहकारी समितियों को दूध के लिए भुगतान की गई कीमत का 10% खरीद खर्च के रूप में आवंटित करना चाहिए, इसे लागू नहीं किया गया है।
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