Kerala: पीएससी सदस्यों के लिए उच्च पेंशन; पूर्व पीएससी अध्यक्ष, सदस्यों के पक्ष में आदेश
THIRUVANANTHAPURAM तिरुवनंतपुरम: राज्य ने पीएससी अध्यक्ष और सदस्यों, जो सरकारी कर्मचारी थे, को उच्च पेंशन देने का आदेश जारी किया है। स्पष्टीकरण यह है कि यह निर्णय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लिया गया है। राज्य लोक प्रशासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि पेंशन लाभ के लिए सरकारी सेवा के साथ पीएससी सदस्य के रूप में सेवा की अवधि पर विचार किया जा सकता है। यह निर्णय आज यहां आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिया गया।
पीएससी अध्यक्ष का वेतन 3.87 लाख रुपये और सदस्यों का वेतन 3.80 लाख रुपये करने का आदेश पहले जारी किया गया था। इसके अनुसार, पीएससी अध्यक्ष को 2.50 लाख रुपये और सदस्यों को 2.25 लाख रुपये पेंशन मिलेगी। हालांकि, नए आदेश के अनुसार, पेंशन राशि में और वृद्धि होगी।
सरकारी आदेश पी जमीला, डॉ ग्रीष्मा मैथ्यू और डॉ के उषा, जो पीएससी सदस्य थे, द्वारा अपनी पेंशन को लेकर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद आया। इन तीनों ने सरकारी सेवा से पीएससी सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला था। वे सरकारी सेवा से पेंशन प्राप्त कर रहे थे। हालांकि, जब पीएससी ने वेतन बढ़ाया तो उन्होंने उच्च पेंशन की मांग की, जिसमें कहा गया कि वे भी उच्च पेंशन के हकदार हैं। सरकार ने पिछले नियम का हवाला देते हुए इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद तीनों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब उन्होंने कोर्ट में बताया कि पहले सरकारी सेवा में रहे लोगों को उच्च पेंशन मिल रही है, तो कोर्ट ने सरकार को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके आधार पर मामला कैबिनेट की बैठक में विचार के लिए आया। वित्त विभाग ने बताया कि अपील दायर करने से कोई फायदा नहीं होगा, जिसके बाद कैबिनेट ने उच्च पेंशन देने का फैसला किया।