Kerala : उच्च न्यायालय ने शनिवार को स्कूल कार्य दिवस घोषित करने के फैसले को खारिज किया
कोच्चि KOCHI : केरल उच्च न्यायालय ने सामान्य शिक्षा निदेशक के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें केरल शिक्षा अधिनियम और नियमों के तहत संचालित स्कूलों के लिए शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए 25 शनिवार को कार्य दिवस घोषित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने का निर्णय हितधारकों के विचारों को ठीक से सुने बिना लिया गया था। न्यायालय ने कहा कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए शिक्षा और मनोविज्ञान के विशेषज्ञों के विचारों पर भी विचार नहीं किया गया।
न्यायमूर्ति जियाद रहमान ने स्पष्ट किया कि यह निर्णय आने वाले शनिवारों पर भी लागू होगा, जिन्हें कैलेंडर के अनुसार कार्य दिवस घोषित किया गया है। न्यायालय ने यह आदेश केरल प्रदेश स्कूल शिक्षक संघ, निजी स्कूल स्नातक शिक्षक संघ, केरल (पीजीटीए) और अन्य द्वारा स्कूलों के लिए शनिवार को कार्य दिवस घोषित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जारी किया।
न्यायालय ने राज्य को हितधारकों और विशेषज्ञों के विचारों के साथ-साथ बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मामले पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि निदेशक ने शैक्षणिक कैलेंडर में 25 शनिवारों को कार्य दिवस घोषित करते समय अपनी शक्तियों से परे जाकर काम किया है, जो कि केरल शिक्षा नियमों के नियम 4(3) अध्याय VII में स्वीकार की गई नीति और वैधानिक घोषणा से विचलन था। अदालत ने कहा कि इस संबंध में प्रक्रिया का पालन करके ही राज्य सरकार द्वारा ऐसा निर्णय लिया जा सकता था।