KOCHI कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल पीठ के उस फैसले को बरकरार रखा है जिसमें कहा गया था कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी इमारतों में पार्किंग स्थलों से पार्किंग शुल्क वसूलने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। खंडपीठ ने एकल पीठ के पहले के फैसले को चुनौती देने वाली एक अपील पर यह आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया था कि लुलु मॉल में पार्किंग शुल्क वसूलना कानूनी है। यह अपील बॉस्को कलामास्सेरी नामक व्यक्ति ने दायर की थी।
एकल पीठ ने कहा था कि पार्किंग शुल्क लेना है या नहीं, यह भवन मालिक पर निर्भर है। केरल नगर पालिका भवन नियमों के अनुसार, केवल पर्याप्त पार्किंग स्थल उपलब्ध कराना आवश्यक है। वे इसके लिए शुल्क लेने पर रोक नहीं लगाते। खंडपीठ ने अब इस फैसले को बरकरार रखा है।