Kochi कोच्चि: हाईकोर्ट ने विझिनजाम बंदरगाह पर लंगर डाले एमएससी के एक अन्य जहाज मनसा एफ को हिरासत में लेने का आदेश दिया है। यह जहाज एल्सा-3 जहाज कोच्चि के तट पर डूब गया था। इस संबंध में विझिनजाम बंदरगाह के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने यह आदेश काजू निर्यात संवर्धन परिषद की याचिका के आधार पर जारी किया है। डूबे जहाज एल्सा में काजू भरा हुआ था। काजू संवर्धन परिषद का कहना है कि उन्हें 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
वे इस नुकसान की भरपाई चाहते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि अगर कोर्ट में 6 करोड़ रुपए का डिमांड ड्राफ्ट पेश किया जाए तो जहाज को छोड़ दिया जाए। इसके साथ ही एमएससी ने कोर्ट को बताया कि वह पैसे जमा करा रहा है। बताया गया है कि दोपहर बाद बांड दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने इससे पहले एमएससी एल्सा के समुद्र में डूबने की घटना में सरकारों को सख्त कार्रवाई करने के कड़े आदेश जारी किए थे। उच्च न्यायालय ने कहा कि शिपिंग कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण और अन्य संबंधित मामलों के लिए सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने पर भी सवाल उठाया।
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