Kerala: केरल उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को बीएच वाहन पंजीकरण की अनुमति देने का निर्देश दिया
कोच्चि: केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि राज्य सरकार भारत सीरीज (बीएच-सीरीज) गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में उनके संबंधित कानून के तहत निर्धारित दर पर कर लगाने के लिए स्वतंत्र है।
केंद्र सरकार और बैंकों सहित केंद्र सरकार के उपक्रमों के कर्मचारियों द्वारा राज्य परिवहन अधिकारियों द्वारा राज्य में बीएच सीरीज के तहत उनके नए वाहनों का पंजीकरण न किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर न्यायालय ने यह आदेश जारी किया।
न्यायालय ने परिवहन अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के वाहनों को बीएच सीरीज के तहत पंजीकृत करने और केरल मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार कर लगाने का निर्देश दिया।
इसने यह भी माना कि बीएच सीरीज के गैर-परिवहन वाहनों के संबंध में कर की दर निर्धारित करने वाला केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के नियम 51बी का उप-नियम (2) संवैधानिक रूप से अप्रवर्तनीय है क्योंकि यह केंद्र की विधायी क्षमता से परे है।