HRC ने ऑटिस्टिक छात्र को जबरन निकाले जाने के मामले में दिए जांच के आदेश

Update: 2024-07-11 13:13 GMT
Thiruvananthapuramतिरुवनंतपुरम: मानवाधिकार आयोग (HRC) ने एक सरकारी स्कूल से ऑटिस्टिक छात्र को जबरन निकाले जाने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य के बैजू नाथ ने आदेश में तिरुवनंतपुरम के डीईओ को दो सप्ताह में जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
यह घटना थाइकौड सरकारी मॉडल स्कूल में हुई। लड़के को एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान शोर मचाने के कारण स्कूल
से निकाल दिया गया था। प्रिंसिपल ने उसकी मां को ट्रांसफर ऑफ सर्टिफिकेट (टीसी) लाने का निर्देश दिया। हालांकि, उसकी मां ने तीन महीने का समय मांगा और प्रिंसिपल ने उसे एक सप्ताह का समय दिया। प्रिंसिपल ने कहा कि अगर लड़का स्कूल में पढ़ता रहेगा तो बाकी बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। लड़के की मां ने बताया कि प्रिंसिपल ने उनसे आवेदन में यह लिखने को कहा कि दूरी के कारण उन्हें टीसी मिल रही है। लड़का मनकौड का रहने वाला है। मीडिया में आई खबरों के आधार पर स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।
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