हाईकोर्ट का आदेश: ओमन चांडी के नाम से ली गई शपथ अवैध घोषित

Update: 2026-06-24 10:10 GMT
KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने वाक्केनचेरी पंचायत के कांग्रेस सदस्य के शपथ ग्रहण को अमान्य करार दिया, क्योंकि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नाम पर शपथ ली थी। कोर्ट ने पलक्कड़ के वाक्केनचेरी ग्राम पंचायत सदस्य सुनील चुवट्टुपाडोम की शपथ को रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने सुनील द्वारा ओमन चांडी के नाम पर शपथ लेने के खिलाफ मिली शिकायत पर यह आदेश जारी किया है। कोर्ट का यह कदम तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के उन 20 सदस्यों की शपथ रद्द होने के बाद आया है जिन्होंने देवताओं के नाम पर
शपथ ली थी
केरल हाई कोर्ट ने तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के 20 बीजेपी पार्षदों को चार सप्ताह के भीतर फिर से शपथ लेने का आदेश दिया है। CPM पार्षद एस पी दीपक ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में मांग की गई थी कि विपक्षी सदस्य तय समय के भीतर कानूनी रूप से शपथ लें और तब तक उन्हें परिषद से दूर रखा जाए। मेयर चुनाव में उनके वोटिंग पर भी सवाल उठाए गए थे। बीजेपी पार्षदों ने अय्यप्पन, कविलम्मा, अट्टुकलम्मा, भारतमाता, श्रीपद्मनाभन, गुरुदेवन, शहीदों आदि के नाम पर शपथ ली थी। दीपक की याचिका में कहा गया है कि यह केरल नगरपालिका अधिनियम की धारा 143 का उल्लंघन है। कानून के अनुसार, केवल ईश्वर के नाम पर गंभीर शपथ या प्रतिज्ञान की अनुमति है।
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