HC ने दखल देने से इनकार किया, क्योंकि सक्षम अधिकारी सोने की चोरी की जांच कर रहा
KOCHI कोच्चि: केरल हाई कोर्ट ने सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में CBI जांच की मांग वाली याचिकाओं पर जवाब दिया। कोर्ट ने साफ किया कि वह SIT की जांच में दखल नहीं दे सकता। कोर्ट CBI जांच की मांग वाली याचिका पर एक हफ़्ते बाद विचार करेगा। फिलहाल, जांच की निगरानी कोर्ट कर रहा है। जांच एक काबिल अधिकारी कर रहा है। कोर्ट ने साफ किया कि वह जांच में दखल नहीं दे सकता और कोर्ट लोगों की राय पर विचार नहीं करेगा।
जांच के हिस्से के तौर पर असली वैज्ञानिक जांच के नतीजे हासिल किए जाने हैं। यह जांच एक हाई-क्वालिटी लैब में की जा रही है। हाई कोर्ट ने साफ किया कि अगर आरोपी की ज़मानत पर विचार कर रहा कोर्ट कुछ कहता भी है, तो भी वह जांच में दखल नहीं दे सकता। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका मकसद सोने की चोरी के असली दोषियों को कानून के सामने लाना है।