हशीश की तस्करी; अभियुक्त को भारी कारावास और जुर्माना

Update: 2025-04-30 09:23 GMT

Kerala केरल : हशीश तेल तस्करी मामले में आरोपियों को कड़ी कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। एलनहिका से अहमद कबीर (31), कुन्नुमपुरत से शाहरुख सलीम (31), और एम.के. मृतकों में मनकप्परम के भी शामिल हैं। शमील (32) को पांच साल सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 25,000. जुर्माना अदा न करने पर उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। यह दुखद घटना 25 जुलाई, 2018 को घटी थी। कुमिली आबकारी चेक पोस्ट पर उनके पास से 500 ग्राम हशीश तेल जब्त किया गया था। थोडुपुझा एनडीपीएस विशेष अदालत के न्यायाधीश के.एन. हरिकुमार को दण्डित किया गया। कुमिली आबकारी चौकी पर आबकारी निरीक्षक अल्फोंस जैकब और उसके गिरोह को हशीश रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पीरमाडे के आबकारी सर्किल इंस्पेक्टर एम.एन. शिवप्रसाद ने आरोप पत्र दायर किया था। अभियोजन पक्ष का नेतृत्व एनडीपीएस कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक बी. राजेश ने किया।

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