Sex videos case: बलात्कार मामले में प्रज्वल रेवन्ना को एसआईटी की हिरासत में सौंपा गया

Update: 2024-06-12 14:15 GMT
Bengaluru. बेंगलुरू:  सेक्स वीडियो मामले में मुख्य आरोपी पूर्व जेडी(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना MP Prajwal Revanna को बुधवार को एक अदालत ने बलात्कार के मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में सौंप दिया।
42वीं अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन एवं मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) अदालत ने इस संबंध में आदेश पारित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा Former Prime Minister HD Deve Gowda के पोते प्रज्वल रेवन्ना को 18 जून तक एसआईटी की हिरासत में दे दिया।
अदालत ने पहले उन्हें 24 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा था और प्रज्वल को 10 जून को बेंगलुरू केंद्रीय कारागार भेज दिया गया था। एसआईटी के अनुरोध के अनुसार, प्रज्वल को एफआईआर संख्या 2/2024 के तहत उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले के संबंध में जेल अधिकारियों द्वारा अदालत के समक्ष पेश किया गया।
अदालत ने अनुरोध स्वीकार कर लिया।
केंद्रीय कारागार में रहने के दौरान प्रज्वल रेवन्ना को विचाराधीन कैदी संख्या 5664 दी गई थी। उन्हें क्वारंटीन सेल में रखा गया था और उन्हें जेल के मेन्यू के अनुसार भोजन दिया गया था।
इससे पहले, अदालत ने एसआईटी सुविधा में आरामदायक रहने के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं की। एसआईटी ने प्रज्वल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (2) एन (एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार करना), 506 (आपराधिक धमकी), 354 (ए) (1) (अवांछित तरीके से व्यवहार करना, स्पष्ट यौन व्यवहार, यौन एहसान की मांग करना), 354 (बी) (महिला पर आपराधिक बल का प्रयोग करना) और 354 (सी) (चुपके से देखना, किसी महिला की सहमति के बिना निजी कृत्य में उसकी तस्वीर लेना) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
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