Kolkata कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को सीबीआई की उस अपील को स्वीकार कर लिया जिसमें आरजी कर अस्पताल बलात्कार-हत्या मामले के दोषी संजय रॉय को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा को चुनौती दी गई थी।
हालांकि, एक खंडपीठ ने मामले में एकमात्र दोषी रॉय को सुनाई गई सजा की मात्रा को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया।सीबीआई और राज्य सरकार दोनों ने रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में अपील दायर की।
न्यायमूर्ति देबांगसु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने कहा कि चूंकि सीबीआई ने जांच की है, इसलिए सजा की मात्रा को चुनौती देने वाली उसकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार किया जा रहा है। पिछले साल 9 अगस्त को यहां आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार रूम के अंदर एक ऑन-ड्यूटी चिकित्सक के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।