MUDA case: कर्नाटक के राज्यपाल ने सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी
Karnataka बेंगलुरु : एक बड़े घटनाक्रम में, कर्नाटक Karnataka के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में अनियमितताओं के संबंध में शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।
यह घटनाक्रम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। कर्नाटक राज्यपाल सचिवालय ने राज्यपाल गहलोत की ओर से इस संबंध में एक आधिकारिक आदेश जारी किया।
राज्यपाल के विशेष सचिव आर प्रभुशंकर ने शनिवार को इस संबंध में एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया है, "माननीय राज्यपाल के निर्देशानुसार, मैं याचिकाओं में उल्लिखित कथित अपराधों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 218 के तहत मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी के निर्णय की प्रति संलग्न कर रहा हूं।"
सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार एसपी, टीजे अब्राहम और स्नेहमयी कृष्णा ने कथित MUDA भूमि घोटाले के संबंध में सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ याचिका दायर की थी।
उन्होंने दावा किया था कि सीएम सिद्धारमैया ने मैसूर शहर के पास 3.17 एकड़ भूमि पर फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया और अपनी पत्नी के नाम पर MUDA से 14 साइटें आवंटित कीं।
सीएम सिद्धारमैया ने आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि अगर राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाती है तो कांग्रेस सरकार राजनीतिक और कानूनी रूप से लड़ेगी। कर्नाटक मंत्रिमंडल ने भी निर्णय लिया था और राज्यपाल को सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने और अभियोजन की मंजूरी नहीं देने की सलाह दी थी।