आरटीआई अधिनियम को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएँ: कर्नाटक सूचना आयोग

आरटीआई अधिनियम

Update: 2025-07-13 07:55 GMT
 
BENGALURU  बेंगलुरु: कर्नाटक सूचना आयोग ने राज्य सरकार को सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कई उपायों की सिफ़ारिश की है, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए आरटीआई से संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करना भी शामिल है। इस कदम का उद्देश्य युवाओं में जागरूकता बढ़ाना और सरकारी प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार लाना है।
राज्य सूचना आयुक्त ने हाल ही में मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से मुलाकात की और 14 जुलाई को अतिरिक्त मुख्य सचिव गौरव गुप्ता की अध्यक्षता में होने वाली आरटीआई पर एक उच्च-स्तरीय बैठक से पहले सिफ़ारिशों की एक विस्तृत सूची प्रस्तुत की।
आयोग ने आरटीआई अधिनियम को विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम और केपीएससी, केईए और अन्य भर्ती निकायों द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। आयोग ने यह भी सिफारिश की है कि आरटीआई से संबंधित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना सरकारी क्षेत्र में पदोन्नति और वेतन समीक्षा का मानदंड बनाया जाए।
आयोग ने प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान (मैसूर), जिला प्रशिक्षण संस्थान और मौद्रिक नीति संस्थान जैसे संस्थानों में आरटीआई प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला।
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