Karnataka : मां की हत्या, बेटे को उम्रकैद

Update: 2026-03-02 12:08 GMT

Karnataka कर्नाटक: एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने शनिवार को एक बेटे को शराब के पैसे न देने पर अपनी मां की हत्या करने के जुर्म में उम्रकैद की सज़ा सुनाई। दोषी सी. शिवा रेड्डी है, जो मोलकालमुरु तालुक के कोप्पा गांव का रहने वाला है। उसने अपनी मां अंजिनम्मा की हत्या कर दी थी। शिवा रेड्डी शराब का आदी था और इसी बात पर अपनी मां से लड़ता रहता था। 25 नवंबर, 2023 को शाम करीब 6.45 बजे उसने अपनी मां की हत्या कर दी, जब उसने शराब के पैसे देने से मना कर दिया।

रामपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर वसंत विट्ठल असोडे ने मामले की जांच की और कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सुनवाई करने वाले एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज वीरन्ना सोमशेखर ने आरोपी को हत्या का दोषी पाते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई। सरकारी वकील शमशीर अली खान ने सरकार की तरफ से दलीलें रखीं।

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