Karnataka : कर्नाटक में पांच वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के लिए व्यक्ति को 30 साल की जेल

Update: 2024-09-07 05:12 GMT

मैसूर MYSURU : मैसूर की विशेष पोक्सो अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में बन्नूर पुलिस स्टेशन की सीमा के अंतर्गत मालियुरु गांव में पांच वर्षीय बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न के लिए एक व्यक्ति को 30 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है, जो मुआवजे के तौर पर पीड़िता को दिया जाएगा।

यह घटना 15 जुलाई, 2023 को हुई, जब आरोपी ने नाबालिग बच्ची को आम का लालच देकर अपने घर बुलाया। जब उसके माता-पिता दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करने गए हुए थे, तो दोषी ने बच्ची की मासूमियत का फायदा उठाया और अपने घर के अंदर उसके साथ मारपीट की।
घटना से स्तब्ध मां ने तुरंत बन्नूर पुलिस को अपराध की सूचना दी। इंस्पेक्टर टी एस लोलाक्षी ने जांच का नेतृत्व किया, जिसके परिणामस्वरूप सुरेश के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।
मुकदमे के दौरान विशेष सरकारी वकील के बी जयंती ने मामले की पैरवी की। न्यायाधीश आनंद पी होगाड़े की अध्यक्षता वाली अदालत ने आरोपी को आरोपों में दोषी पाया और गुरुवार को कड़ी सजा सुनाई। जेल की सजा और जुर्माने के अलावा, अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में 6 लाख रुपये देने का भी निर्देश दिया।


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