कर्नाटक HC ने अभिनेता गणेश से कहा: इको-ज़ोन में निर्माण करें, लेकिन अपने जोखिम पर

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता गणेश उर्फ गणेश किसान को अदालत के अगले आदेशों के अधीन बांदीपुर के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के एक गांव में निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

Update: 2023-09-06 04:54 GMT

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अभिनेता गणेश उर्फ गणेश किसान को अदालत के अगले आदेशों के अधीन बांदीपुर के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र के एक गांव में निर्माण कार्य आगे बढ़ाने की अनुमति दे दी।

यह परमिट अभिनेता द्वारा अदालत से निर्माण कार्य जारी रखने की अनुमति देने के अनुरोध के बाद आया है।
न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित ने हाल ही में गणेश के वकील की दलीलों को रिकॉर्ड करने के बाद आदेश पारित किया, जिन्होंने एक ज्ञापन के साथ ढेर सारे दस्तावेज दाखिल किए थे कि प्रथम दृष्टया संबंधित गांव में और उसके आसपास हाल के दिनों की स्थायी इमारतों का अस्तित्व होना चाहिए।
अनुमति देते हुए कोर्ट ने कहा कि यदि निर्माण स्थायी साबित होता है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में इसकी अनुमति नहीं है, तो गणेश को परिणाम भुगतने का जोखिम है।
इसके अलावा, याचिकाकर्ता इस बात से सहमत है कि वह अदालत के अगले आदेशों के अधीन निर्माण जारी रख सकता है और वह इस तरह के निर्माण के आधार पर किसी भी समानता की वकालत नहीं करेगा।
महाधिवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में निर्माण अस्थायी प्रकृति का होना चाहिए, अधिकारियों को किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। आगे की सुनवाई 12 सितंबर को होगी
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