बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया है कि कोर्ट की इजाज़त के बिना बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट एरिया में न तो एक भी ईंट हटाई जाएगी और न ही एक भी पेड़ काटा जाएगा।यह निर्देश जस्टिस आर. नटराज की सिंगल-जज बेंच ने बिदादी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली चार किसानों की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।बेंच ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, "मुआवज़े की रकम तय करने के तुरंत बाद आप बुलडोज़र कैसे ला सकते हैं? सरकार को रातों-रात संपत्ति को नष्ट करने का काम नहीं करना चाहिए।"कोर्ट ने साफ़ कर दिया कि मुआवज़े की रकम घोषित होने के बाद भी, हाई कोर्ट से इजाज़त लिए बिना किसानों के खिलाफ कोई ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई नहीं की जा सकती।सुनवाई के दौरान, किसानों के वकील ने तर्क दिया कि सरकार का दावा है कि कई किसान अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आए हैं, लेकिन इस संबंध में कोर्ट के सामने कोई आधिकारिक दस्तावेज़ पेश नहीं किए गए हैं। वकील ने कहा कि असल में, 5 प्रतिशत किसान भी अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए सहमत नहीं हुए हैं।
ग्रेटर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी (GBDA) की ओर से पेश वकील शिवप्रकाश शांतनागौदर ने कहा कि एडवोकेट जनरल पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों को ज़बरदस्ती नहीं हटाया जाएगा और कोई ज़बरदस्ती वाला कदम नहीं उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है।
राज्य सरकार की ओर से पेश एडवोकेट जनरल के. शशिकिरण शेट्टी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि जब तक मुआवज़े की रकम अंतिम रूप से तय नहीं हो जाती, तब तक किसी किसान को नहीं हटाया जाएगा। मुआवज़े का विवरण पहले हाई कोर्ट की बेंच के सामने रखा जाएगा, और कोर्ट के संज्ञान में लाने के बाद ही आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसलिए, जल्दबाज़ी में कोई कदम उठाने का सवाल ही नहीं उठता।
AG के बयान को रिकॉर्ड करते हुए, कोर्ट ने कहा कि किसानों को घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुआवज़ा रातों-रात तय नहीं किया जाएगा और पेड़ नहीं काटे जाएंगे। इसके बाद कोर्ट ने मुख्य याचिका पर सुनवाई 29 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी। इसी मामले से जुड़ी नई याचिकाओं पर सुनवाई 1 सितंबर को होगी।
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