कर्नाटक HC ने Rapido, Ola और Uber को बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में रैपिडो, ओला और उबर को छह सप्ताह के भीतर अपनी बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का आदेश दिया।
न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकार को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 के तहत आवश्यक दिशानिर्देश जारी करने तक इन कंपनियों को बाइक टैक्सी सेवा चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस फैसले से इन कंपनियों के लिए एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वे इस क्षेत्र में काफी समय से काम कर रही हैं।
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि राज्य सरकार निर्धारित दिशानिर्देश नहीं जारी करती है, तो सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करनी होगी कि ऑनलाइन प्लेटफार्म पर कोई भी बाइक टैक्सी सेवा प्रदान न की जाए।