Karnataka: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकायुक्त पुलिस को काम जारी रखने का निर्देश दिया

Update: 2025-01-16 04:12 GMT

बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को लोकायुक्त पुलिस को मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की पत्नी बी एम पार्वती को भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं की जांच जारी रखने की अनुमति दे दी।

अदालत ने भ्रष्टाचार निरोधक निकाय के पुलिस महानिरीक्षक को जांच की निगरानी करने और अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक को जांच रिपोर्ट का अवलोकन करने का निर्देश दिया, जिसे सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत के समक्ष रखा जाएगा।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने याचिकाकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई 27 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी, जिन्होंने जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने के निर्देश देने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था। अदालत ने 19 दिसंबर, 2024 से अब तक की गई जांच की रिपोर्ट भी मांगी है।

सिंह ने तर्क दिया कि जांच निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए, जिससे जनता में विश्वास पैदा हो, लेकिन सरकार आरोपियों को बचा रही है। यदि उच्च अधिकारी और राजनेता शामिल हैं, तो अदालत को स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच सौंपने के याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने के लिए उचित विवेक का प्रयोग करना होगा।

 

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