Karnataka : मेडिकल लापरवाही के लिए मृतक महिला के परिवार को 16.35 लाख का मुआवजा मिला
Karnataka कर्नाटक: कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल फोरम ने एक महिला के परिवार को 16.35 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, जिसकी मौत मेडिकल लापरवाही से हुई थी। होलेनरसीपुर की शोभा (41) पीठ दर्द से परेशान थी और उसे 10 जुलाई, 2024 को हासन के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उसकी सर्जरी हुई थी। हालांकि, सर्जरी के दौरान उसकी ब्लड वेसल डैमेज हो गई, जिससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई। आरोप है कि सही सावधानी नहीं बरती गई और तुरंत इलाज नहीं दिया गया। बाद में उसे बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। शोभा के पति रामचंद्र ने 30 अगस्त, 2024 को डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें 50 लाख रुपये मुआवजे की मांग की गई।
चेयरपर्सन सी एम चंचला और मेंबर आर अनुपमा की बेंच ने केस के रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और सबूतों की जांच की। यह साफ था कि सर्जरी जल्दबाजी में की गई थी, जिसमें बेसिक प्रोसीजर फॉलो नहीं किए गए थे। यह भी पाया गया कि सर्जरी के बाद तुरंत और सही इलाज देने में देरी हुई थी। बेंच ने कहा कि मरीज़ को हायर ट्रीटमेंट के लिए भेजने में देरी मेडिकल लापरवाही है। इसने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 2.45 लाख रुपये और प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर और डॉक्टर को 13,40,189 रुपये हर्जाने के तौर पर देने का आदेश दिया। इसने यह भी आदेश दिया कि 50,000 रुपये का खर्च ऑर्डर के 45 दिनों के अंदर दिया जाए। फोरम ने कहा कि डिफॉल्ट होने पर, रकम 10% ब्याज के साथ देनी होगी।