High court ने दो ईडी अधिकारियों के खिलाफ आगे की जांच पर रोक लगाई

Update: 2024-07-24 05:15 GMT

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मौखिक रूप से कहा कि यदि किसी अधिकारी के खिलाफ आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के लिए शिकायत दर्ज की जाती है तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा। न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दो अधिकारियों के खिलाफ समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी द्वारा दर्ज मामले की आगे की जांच पर रोक लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले के संबंध में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य का नाम लेने के लिए उन पर दबाव डाला।

न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने प्रवर्तन निदेशालय के उप निदेशक मनोज मित्तल और सहायक निदेशक मुरली कन्नन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश पारित किया। याचिका में समाज कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक बी कलेश द्वारा विल्सन गार्डन पुलिस में उनके खिलाफ दर्ज अपराध की वैधता पर सवाल उठाया गया था। उन पर आपराधिक धमकी और विश्वासघात का आरोप लगाया गया था। न्यायालय ने कहा कि यदि अपराध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामला दर्ज किए बिना हुआ होता तो महाधिवक्ता (एजी) की दलील पूरी तरह से स्वीकार की जाती। मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया गया है और प्रवर्तन निदेशालय ने शिकायतकर्ता की जांच के लिए कदम उठाए हैं। अदालत ने ईडी से जांच का ब्यौरा पेश करने और अगली सुनवाई की तारीख 21 अगस्त को आपत्तियां दर्ज करने को कहा।

यूबीआई ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कथित धोखाधड़ी की मात्रा को देखते हुए राज्य सरकार को कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम में कथित घोटाले के मामले को सीबीआई को सौंपने का निर्देश देने का अनुरोध किया। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने राज्य सरकार, डीजी और आईजीपी तथा सीबीआई को नोटिस जारी किया, जिसे 25 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी और अंतर-राज्यीय प्रभाव वाले किसी भी मामले की जांच करने का अधिकार है।

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